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सभी सरकारी कर्मचारी अब इस उम्र में होंगे रिटायर, सरकार ने किया स्पष्ट Retirement Age New Rules

Retirement Age New Rules: वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर देश भर में काफी चर्चाएं हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में इस उम्र सीमा में बदलाव करने की योजना बना रही है। हालांकि, इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। संसद में इस मुद्दे पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सरकार के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई विचार चल रहा है।

केंद्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग नियम

भारत में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए इसके नियम भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यह उम्र विभाग और पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष है, जबकि कुछ राज्यों में यह 60 वर्ष तक है। विशेष पदों जैसे न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थानों और वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में यह उम्र सीमा और भी अधिक हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों की मांगें

लंबे समय से देश के विभिन्न कर्मचारी संगठन सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारी अधिक समय तक नौकरी कर सकें। इसके पीछे उनका तर्क है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर जीवनशैली के कारण लोगों की औसत आयु बढ़ गई है और वे अधिक समय तक कार्यक्षम रहते हैं। इसके अलावा, अधिक समय तक काम करने से उन्हें अधिक पेंशन लाभ भी मिल सकते हैं।

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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मुद्दा

रिटायरमेंट की उम्र सीमा के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो नियत समय से पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। वर्तमान में, अधिकांश सरकारी विभागों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का प्रावधान है, जिसके तहत कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं और उन्हें विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं।

सरकार का स्पष्टीकरण

संसद में इस मुद्दे पर उठे सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव को लेकर सरकार में कोई भी विचार नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा के नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारियों के हित में निर्णय की संभावना

सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि वह किसी भी निर्णय को लेने से पहले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। यदि भविष्य में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में कोई बदलाव होता है, तो वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए संभावित विचार-विमर्श भी किया जाएगा, ताकि एक संतुलित निर्णय लिया जा सके जो कर्मचारियों और सरकार दोनों के हित में हो।

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वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 60 वर्ष है, जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यह उनके विभाग और पद के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। हालांकि, भविष्य में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी निर्णय कर्मचारियों के हितों और देश की आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।

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